नई दिल्ली : हरियाणा के पूर्व CM ओपी चौटाला को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल 9 मार्च तक बढ़ाई

हरियाणा न्यूज एक्सप्रैस। नई दिल्ली
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत दी है। टीचर भर्ती घोटाला मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल 9 मार्च तक बढ़ा दी गई है। 86 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के अध्यक्ष ओपी चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज है। जानकारी के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ओपी चौटाला की पैरोल 9 मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया है, जो 23 फरवरी को खत्म होने जा रही थी।
बता दें कि टीचर भर्ती घोटाला मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। अपनी रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने याचिका को दो सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया था। याचिका पर आज सुनवाई हुई। पीठ ने इसके साथ ही ओपी चौटाला की पैरोल को 9 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया, जोकि 23 फरवरी को समाप्त हो रही थी।
वर्ष 2000 में हुई 3,206 पदों पर शिक्षक भर्ती के मामले में विशेष सीबीआइ अदालत ने 2013 में ओपी चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला समेत 53 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई थी। इसमें तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक आइएएस अधिकारी संजीव कुमार भी शामिल थे।